पीएम आवास योजना के तहत अब यह परिवार खुद हो जायेंगे अपात्र ? डीएम ने सीडीओ के साथ सर्वे बैठक कर दी पूरी जानकारी

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अमेठी। बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी निशा अनंत और मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-2024 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवासविहीन पात्र लाभार्थियों के सर्वे हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आगामी चरण 2024-25 से 2028-29 तक के लिये पात्र लाभार्थियों का चयन कर उन्हें आवास बनाने के लिये सहायता धनराशि दी जायेगी। इसके लिये पात्र परिवारों का सर्वे किया जायेगा, इससे पीएम आवास योजना से वंचित लोगों को आवास मिलेगा। उन्होने बताया है कि पीएम आवास योजनान्तर्गत पात्र परिवारों के चयन हेतु निर्धारित मानक में संशोधन किया गया है। उन्होने बताया है कि पीएम आवास योजना के तहत अब जो परिवार स्वतः अपात्र होगें उनमें क्रमशः मोटर युक्त तिपहिया/चार पहिया वाहन, मशीनीकृत तिपहिया/चार पहिया कृषि उपकरण, 50 हजार रूपये अथवा उससे अधिक सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, वह परिवार जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, वह परिवार जिनका कोई सदस्य प्रति माह 15 हजार रूपये से अधिक कमाता है, आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामी हो, 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि का स्वामी हो तथा यदि दीवार पक्की है और छत कच्ची है तो वह अपात्र माना जाएगा। जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन की मंशा और योजना के निर्धारित नवीन संशोधित पात्रता मानक के अनुसार पारदर्शिता के साथ शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। योजना के नये संशोधित मापदण्ड के प्रचार प्रसार हेतु विकास खण्ड व ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक कराते हुये जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ‘पीएमएवाईजी-सर्वे 2024 की कार्यवाही शीघ्र करायें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों में ‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 रजिस्टर’’ रखा जाये जिसमें आवास से सम्बन्धित समस्त आवेदन पत्रों, प्रार्थना पत्रों तथा शिकायती पत्रों के निस्तारण का विवरण अंकित किया जाये। पात्रता एवं अपात्रता के नवीन मानक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थल पर वाल राइटिंग कराया जाये जिससे आम जनमानस में प्रचार हो सके तथा पात्र व बेघर परिवार इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए की जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में योजना की नवीनतम पात्रता का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए जिससे अधिक से अधिक पात्र लोग आवेदन कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में गलत सूचना दी जाए तो उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा में संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। बैठक में जिला विकास अधिकारी वीरभानु सिंह, उपकृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार तिवारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए ऐश्वर्य यादव, डीसी एनआरएलएम प्रवीणा शुक्ला, डीसी मनरेगा शेर बहादुर, डीपीआरओ मनोज त्यागी, एआरटीओ सर्वेश सिंह सहित समस्त उपजिलाधिकारी/खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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