अपनी पुत्री की शादी में चाहिए अनुदान.. तो जल्द करें ऑनलाइन आवेदन।

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

अमेठी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के ऐसे गरीब व्यक्तियों जिनके पुत्रियों की शादी वित्तीय वर्ष 2024-25 में हो चुकी है अथवा होनी है, उन व्यक्तियों को शादी अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर उसी वित्तीय वर्ष में शादी से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद सीधे ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। उन्होंने पात्रता के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रू0 1 लाख से अधिक न हो, आवेदक एवं पुत्री का आधार नम्बर मोबाइल नम्बर से लिंक हो, तहसील द्वारा निर्गत ऑनलाइन आय एवं जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उसे अधिक होनी अनिवार्य है, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जाएगी, माता एवं पिता के जीवित न होने की स्थिति में पुत्री द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन में निराश्रित का ऑप्शन के विकल्प का चयन करते हुए आवेदन किया जाएगा तथा एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के शादी अनुदान में जनपद को रू0 112.20 लाख की धनराशि 561 लाभार्थियों हेतु जारी की गयी है, जिसमें आधार से आधारित नयी व्यवस्था (ई-के0वाई0सी0) के तहत सत्यापन के उपरान्त जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद जनपद के अलग-अलग विकासखंडों के 264 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में रू0 20000 प्रति आवेदक की दर से रू0 52.80 लाख ई कुबेर के माध्यम से धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना में अभी तक पर्याप्त आवेदकों द्वारा आवेदन नही किया गया है तथा शीघ्र आवेदन करने पर प्रथम आवत प्रथम पावत के नियम के आधार पर पात्र आवेदकों को लाभान्वित किया जायेगा ।

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News

Editor's Pick