उर्वरक निरीक्षकों की संयुक्त टीम द्वारा सभी तहसीलो के निजी एवं सहकारी उर्वरक के दो दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों पर की गयी छापेमारी ,तीन उर्वरक विक्रेताओं को नोटिस एवं 03 को दी गयी चेतावनी तथा 02 का लाइसेंस किया गया निरस्त।,

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अमेठी। जिला कृषि अधिकारी रविकान्त सिंह ने अवगत कराया है कि खरीफ फसलों में यूरिया की टाप ड्रेसिंग जोरों पर होने के कारण किसानों को यूरिया उर्वरकों को निर्धारित दर पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सघन छापेमारी कार्यवाही किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव (कृषि), उ0प्र0 शासन के प्राप्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, अमेठी के आदेशानुसार उप जिला मजिस्ट्रेटों एवं उर्वरक निरीक्षकों की संयुक्त टीम द्वारा तहसीलवार निजी एवं सहकारी उर्वरक के प्रतिष्ठानों पर सघन छापेमारी एवं चेकिंग की गयी। उन्होंने बताया कि तहसील अमेठी में उप कृषि निदेशक डॉ0 लाल बहादुर यादव एवं उप जिलाधिकारी अमेठी प्रीती तिवारी, तहसील मुसाफिरखाना में उप जिला मजिस्ट्रेट सविता यादव एवं जिला कृषि अधिकारी रविकान्त सिंह, तहसील तिलोई में उप जिला मजिस्ट्रेट दिग्विजय सिंह एवं भूमि संरक्षण अधिकारी संदीप कुमार एवं तहसील गौरीगंज में उप जिला मजिस्ट्रेट अभिनव कनौजिया एवं अपर जिला कृषि अधिकारी शुभम पाण्डेय द्वारा पी0ओ0एस0 मशीन के अनुसार स्टाक, संदिग्ध स्टाक से नमूने ग्रहण करने, जमाखोरी, कालाबाजारी एवं यूरिया के साथ अन्य उत्पादों के टैगिंग की जॉच की गयी। इस क्रम में उन्होंने बताया कि जनपद की समस्त तहसीलों में छापेमारी कार्यवाही के दौरान 16 नमूने डी0ए0पी0 के प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु लिये गये एवं प्रयोगशाला में नमूने फेल होने की दशा में उर्वरक नियंत्रण एक्ट-1985 के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही छापे के दौरान 31 दुकानों पर छापेमारी की गयी, 03 दुकानदारों गर्ग एग्री जंक्शन रामगंज, आदर्श फर्टिलाइजर्स जगदीशपुर एवं विष्णु फर्टिलाइजर्स को अभिलेख पूर्ण न किये जाने के लिए कारण बताओ नोटिस, 03 उर्वरक विक्रेताओं जायसवाल खाद एवं बीज भण्डार करधुनी, राजपूत फर्टिलाइजर्स कमला नगर एवं सिंह फर्टिलाइजर्स नेवादा किशुनगढ़ को उर्वरकों का सही रख-रखाव न करने के लिए चेतावनी दी गयी तथा 02 उर्वरक विक्रेताओं अमन कुमार प्रखर कुमार मुसाफिरखाना एवं जायसवाल फर्टिलाइजर्स करथुनी पश्चिम को उर्वरकों एवं पशु आहार आदि एक ही परिसर में रखने के कारण लाइसेंस निलम्बित किये गये। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि सभी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा किसानों को उनकी भूमि के स्वामित्व के अनुसार आधार कार्ड से पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही खाद का वितरण करने एवं कैश मेमो प्रत्येक किसान को अवश्य देने के लिए सचेत किया गया तथा यदि किसान को किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा अधिक मूल्य पर खाद देने अथवा खाद के साथ किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग की शिकायत हो तो सम्बन्धित किसान जनपद के कन्ट्रोल रूम नं0-7838882492 पर सूचित कर सकते है।

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