एकमुश्त समाधान योजना के तहत वाहन स्वामी बकाया कर भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली जुर्माना में छूट के लिए करें आवेदन : आर टी ओ सर्वेश कुमार सिंह

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अमेठी। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि उ०प्र० शासन, परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना के माध्यम से व्यवसायिक वाहनों के विरुद्ध बकाया कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना से छूट प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है, उक्त शासनादेश http://shasnadesh.up.gov.in पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ऐसे वाहन स्वामी जिनके व्यवसायिक वाहन के विरुद्ध कर बकाया है और वह कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति (जुर्माना) में छूट चाहते हैं, वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 माह के भीतर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके और निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के उपरान्त बकाया कर पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना को अदेय करते हुए बकाया कर की धनराशि एकमुश्त जमा करायी जायेगी एवं पंजीकरण शुल्क की धनराशि हल्के मोटरवाहन (सकल यान भार 7500 किग्रा० तक) के लिए रू0 200/- तथा शेष प्रवर्ग के वाहनों के लिए रु0 500/- निर्धारित की गयी है तथा अधिसूचना के तहत ऐसे वाहन स्वामी जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हो अथवा जिनके कर/शास्ति के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) या उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित हों, वे भी आवेदन के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन स्वामियों को वाद समाप्त करने के लिए सम्बन्धित न्यायालयों/उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष आवेदन करना होगा एवं परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी जिनके विरुद्ध अधिसूचना की तिथि से पूर्व कर एवं शास्ति हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो तथा ऐसे परिवहन यान के स्वामी या वित्तपोषक जिनके वाहन का मोटरऱ्यान अधिनियम-1988 की धारा-51 के अधीन कब्जा कर लिया हो, भी इस अधिसूचना के अधीन आवेदन कर सकते है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जनपद के समस्त व्यवसायिक वाहन स्वामियों से अनुरोध किया है कि अपने वाहन पर संदेय कर के विलम्ब पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना में छूट प्राप्त करने हेतु इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शीतऋतु के दृष्टिगत घने कोहरे से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं दुर्घटना से बचाव हेतु परिवहन विभाग द्वारा ट्रैक्टर व अन्य व्यावसायिक वाहनों में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाये जाने के साथ ही स्कूली वाहनों तथा सड़क के किनारे खड़े व्यावसायिक वाहनों में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप की चेकिंग किये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा आज जायस मण्डी में 52 ट्रैक्टर एवं अन्य वाहनों में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाये जाने की कार्यवाही की गयी।

 

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